बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अपहरण करने के 01 आरोपी को 05 वर्ष का कारावास व 12,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त कुलदीप पुत्र जगतपाल निवासी ग्राम लालपुर (मुमरेजपुर) थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2017 में थाना सलेमपुर क्षेत्र निवासी वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर अपहरण करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 04 मार्च 2017 को थाना सलेमपुर पर मुअसं-35/2017 धारा 363/366 भादवि व 8 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया तथा 21 मार्च 2017 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन “के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 05 गवाह परीक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप 15 नवंबर 2025 को न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह तृत्तीय (न्यायालय एडीजे-पोक्सो-01 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त कुलदीप को 05 वर्ष का कारावास व 12 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक महेश राघव मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार है०का0 हरिओम व कोर्ट महोरिर्र का0 अजीत सिंह का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
अपहरण करने के 01 आरोपी को 05 वर्ष का कारावास व 12,000/- रुपये का लगा अर्थदण्ड
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