बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर मारपीट व छेड़छाड़ करने के 01 आरोपी को 04 वर्ष का कारावास व 30,000/- रुपये अर्थदण्ड एवं अन्य 03 आरोपियों को 02-02 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्तगण 1. राहुल पुत्र सुखवीर 2. टीकम पुत्र इन्दर सिंह 3. सुखवीर पुत्र होराम 4. पुष्पा पत्नी होराम निवासीगण शांति निकेतन थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2022 में वादी के साथ मारपीट व वादी की पत्नी के साथ छेड़छाड़ करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 17 मई 2022 को थाना कोतवाली नगर पर मुअसं- 411/2022 धारा 354ख/506/323/504 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा 30 अक्टूबर 2022 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 17 फरवरी 2026 को न्यायाधीश सुनील कुमार त्रिपाठी (न्यायालय सीजेएम जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त राहुल को 04 वर्ष का कारावास व 30,000/- रुपये अर्थदण्ड तथा अन्य 03 अभियुकों को 02-02 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक सुनील गुप्ता व रमेश प्रसाद, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का० मलखान व कोर्ट महोरिर्र है०का० ललित कुमार, है०का० सुनील कुमार, का0 कुल्दीप चौरसिया का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
मारपीट व छेड़छाड़ करने के 01 आरोपी को 04 वर्ष व अन्य 03 आरोपियों को 02-02 वर्ष का कारावास
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