Tuesday, March 31, 2026
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02 आरोपियों को 12-12 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक को 1.20-1.20 लाख रुपये से किया दंडित


बुलंदशहर, डस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अवैध अफीम बरामदगी के 02 आरोपियों को 12-12 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक को 1.20-1.20 लाख रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्तगण 1. विपिन कुमार पुत्र सियाराम 2. शैलेन्द्र मोर्य पुत्र बाबूराम मोर्य निवासीगण ग्राम हरीमपुर थाना भभौरा जनपद बरेली से वर्ष-2024 में 03 किलो 973 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुआ था। जिसके सम्बन्ध में 12 फरवरी 2024 को थाना डिबाई पर मुअसं 63/2024 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। तथा 07 अप्रैल 2024 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप 31 मार्च 2026 को न्यायाधीश प्रमोद कुमार गुप्ता (न्यायालय एडीजे-04 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण विपिन कुमार व शैलेन्द्र को 12-12 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक को 1.20-1.20 लाख रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक अरविन्द कुमार शर्मा, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का० संदीप पारासर व कोर्ट महोरिर्र है०का० कमल हसन, है0का0 सत्य नारायण मिश्रा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।



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