बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “मिशन शक्ति 5.0” अभियान एवं “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर नाबालिग लडकी से छेडछाड करने के 01 आरोपी को 03 वर्ष का कठोर कारावास व 6,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दडिंत कराया गया। अवगत कराना है कि अभियुक्त मनी पुत्र भीमा निवासी हरिजन बस्ती कस्बा व थाना खानपुर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2017 में वादिया की नाबालिग पुत्री के साथ छेडछाड कर मारपीट करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। जिसके संबंध में 14 जून 2017 को थाना खानपुर पर मुअसं- 144/17 धारा-452/323/504/354बी भादवि व 8 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया तथा 26 जून 2017 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध 05 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप 16 जनवरी 2026 को न्यायाधीश योगेश कुमार (न्यायालय पोक्सो-03 एक्ट जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त मनी को 03 वर्ष का कठोर कारावास व 6,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दंडित कराया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक धर्मेन्द्र राघव, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 जीशान व कोर्ट महोरिर्र है0का0 कपिल राणा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
नाबालिग लडकी से छेडछाड करने के एक आरोपी को 03 वर्ष का कठोर कारावास
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