बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या का प्रयास करने वाले 07 आरोपियों को 05-05 वर्ष का कठोर कारावास व 5,000-5,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. रेशमपाल पुत्र शीशपाल 2. शीशपाल पुत्र गोपी 3. सतपाल पुत्र गोपी 4. दिनेश पुत्र शीशपाल 5. रवि सागर पुत्र ब्रजभाग 6. प्रकाश पुत्र छिद्दू 7. प्रवीण पुत्र रिषीपाल निवासीगण धमरावली थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2016 में वादी महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम धमरावली के पिता व चाचा के साथ गाली गलौच कर जान से मारने की नियत से फायर कर वादी के पिता जयचन्द को गंभीर रुप से घायल करने की घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 03 मई 2016 को थाना कोतवाली देहात पर मुअसं-605/2016 धारा 323,307,452,149 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा 04 जुलाई 2016 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें अभियुक्तो के विरुद्ध 09 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप 09 अप्रैल 2026 को न्यायाधीश मौ० नसीम (न्यायालय एडीजे- 05 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1 रेशमपाल 2. शीशपाल 3. सतपाल 4. दिनेश 5. रवि सागर 6. प्रकाश 7. प्रवीण को 05-05- वर्ष का कठोर कारावास व 5,000-5,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक विमल कुमार, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का० लोमेश व कोर्ट महोरिर्र का0 संदीप कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
हत्या का प्रयास करने वाले 07 आरोपियों को 05-05 वर्ष का कठोर कारावास व 5,000-5,000/- रुपये का लगा अर्थदंड
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