बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर लूट के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास व 4,000/-रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त शेरू उर्फ शाहरूख पुत्र मुंशीरजा निवासी भैयापुरा थाना तरवागंज जनपद गौंडा द्वारा वर्ष 2015 में बिजली घर में कार्य करने वाले कर्मचारीयों को कमरे में बंद करके तेल व काँपर काईल तार लूट कर ले जाने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 30 जनवरी 2015 को थाना शिकारपुर पर मुअसं-54/15 धारा 395,412 भादवि पंजीकृत किया गया तथा 08 मार्च 2015 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 03 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप 10 जुलाई 2025 को न्यायाधीश हरिकेश कुमार (मा) न्यायालय एडीजी/एफटीसी-01 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त शेरू उर्फ शाहरूख को 10 वर्ष का कारावास व 4,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक केशव देव शर्मा, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार है0का0 जितेन्द्र कुमार व कोर्ट महोरिर्र का0 पंकज का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
तेल व काँपर काईल तार लूटने वाले आरोपी को 10 वर्ष का कारावास
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