बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अपहरण करने के आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 18,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त दिलशाद पुत्र इकराम निवासी मौ० मदार दरवाजा थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2017 में थाना खुर्जा नगर क्षेत्र निवासी वादी की पुत्री का अपहरण कर जान से मारने की धमकी देने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 14 जुलाई 2017 को थाना खुर्जा नगर पर मुअसं-635/2017 धारा 363/366 भादवि व 4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया तथा 09 सितम्बर 2017 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 08 गवाह परीक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप 23 दिसंबर 2025 को न्यायाधीश ओमप्रकाश वर्मा तृतीय (न्यायालय स्पेशल पोक्सो जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त दिलशाद को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 18,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक वरूण कौशिक व सुनील शर्मा, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का० जितेन्द्र कुमार व कोर्ट महोरिर्र है0का0 संजीव कुमार व है0का0 अंकित कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
अपहरण करने के आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास
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