बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 29,000/-रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी।
अवगत कराना है कि अभियुक्त मदन कुमार पुत्र टीकाराम निवासी बूढानपुर कला थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2018 में थाना डिबाई क्षेत्र निवासी 15 वर्षीय एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाना तथा दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 12.07.2018 को थाना डिबाई पर मुअसं- 505/18 धारा 363, 366, 376, 506 भादवि व 04 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया तथा 23.09.2018 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 06 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप 22.05.2025 को न्यायाधीश मनोज कुमार (मा० न्यायालय पोक्सो-01 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त मदन को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 29,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक भरत शर्मा, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, का0 राजेश पैरोकार थाना डिबाई व है0का0 अनिल कोर्ट महोरिर्र का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
नाबालिक से रेप करने वाले रेपिस्ट को 10 साल का कठोर कारावास
RELATED ARTICLES