बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “मिशन शक्ति 5.0” अभियान एवं “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म के 01 आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 33,000/- रुपये का अर्थदण्ड व अन्य 02 आरोपियों को 03-03 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 03-03 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दडिंत कराया गया। अवगत कराना है कि अभियुक्तगण 1. सचिन पुत्र ओमप्रकाश 2. कपिल उर्फ आशू पुत्र राजकुमार 3. हरिदर्शन पुत्र अनोखेलाल निवासीगण ग्राम रामबिलौनी थाना नरौरा जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2017 में वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर ले जाना व उसके साथ अभियुक्त सचिन उपरोक्त द्वारा दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। जिसके संबंध में 08 दिसंबर 2017 को थाना नरौरा पर मुअसं-267/2017 धारा-376डी, 363/366 भादवि व पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया तथा 16 दिसंबर 2022 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध 06 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप 31 जनवरी 2026 को न्यायाधीश मनोज कुमार-03 (न्यायालय पोक्सो-01 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सचिन कुमार को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 33,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा तथा अन्य 02 अभियुक्त कपिल उर्फ आशू व हरिदर्शन को 03-03 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 03-03 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक महेश राघव, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 अवनेन्द्र कुमार व कोर्ट महोरिर्र म०है०का0 दीपा तोमर का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
दुष्कर्म के 01 आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास
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