बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर कुकर्म करने के 02 आरोपी को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000-10,000/-रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अभियुक्त 1-राजू पुत्र महीपाल 2-अरविन्द पुत्र तिलकसिंह निवासीगण ऊचांगांव बांहर थाना रामघाट जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष – 2021 में थाना रामघाट क्षेत्र निवासी एक नाबालिग लड़के के साथ कुकर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 06 अगस्त 2021 को थाना रामघाट पर मुअसं- 198/21 धारा 377 भादवि व 05 जीएल 6 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया तथा 13 अगस्त 2021 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 06 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप 28 मई 2025 को न्यायाधीश कल्पना (मा) न्यायालय एडीजे/पोक्सो-02 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त राजू व अरविन्द को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000-10,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक धर्मेन्द्र राघव, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, है0का0 कालूराम पैरोकार थाना रामघाट व का0 दीपक शर्मा कोर्ट महोरिर्र का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
नाबालिग लड़के के साथ कुकर्म करने वाले दोषियों को 20-20 वर्ष का कारावास
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