Sunday, January 18, 2026
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दुष्कर्म के 02 आरोपियों को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास


बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “मिशन शक्ति 5.0” अभियान एवं “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म के 02 आरोपियों को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक को 25-25 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दडिंत कराया गया। अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. विकास पुत्र खेमचन्द 2. पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र चतर सिंह निवासीगण ग्राम ख्वाजपुर थाना ककोड जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2017 में थाना ककोड क्षेत्रान्तर्गत निवासी वादी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। जिसके संबंध में 08 जून 2017 को थाना ककोड पर मुअसं – 295/2017 धारा 376डी भादवि व 6 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया तथा 28 अगस्त 2017 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 07 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप 29 नवंबर 2025 को न्यायाधीश ओमप्रकाश वर्मा तृत्तीय (न्यायालय स्पेशल पोक्सो कोर्ट जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. विकास 2. पुष्पेन्द्र को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक को 25-25 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दंडित कराया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक वरुण कौशिक, सुनील शर्मा, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 मनोज कुमार व कोर्ट महोरिर्र है0का0 संजीव कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।



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