बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर मारपीट व छेड़छाड़ करने के एक आरोपी को 05 वर्ष का कारावास व 17,000/- रुपये अर्थदण्ड तथा अन्य 02 आरोपियों को 03-03 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 07-07 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्तगण 1. फईम पुत्र पप्पू 2. सलमान पुत्र पप्पू 3. पप्पू पुत्र लालखां निवासीगण ग्राम तोरई थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2016 में वादिया के घर में घुसकर वादिया के साथ मारपीट करना व उसकी पुत्री को गलत नीयत से खींचने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 21 जनवरी 2016 को थाना अनूपशहर पर मुअसं- 12/2016 धारा 452/323/354/34/504/506 भादवि व 8 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा 23 अप्रैल 2016 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 22 जनवरी 2026 को न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह-03 (न्यायालय पोक्सो-01 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त फईम को 05 वर्ष का कारावास व 17 हजार रुपये अर्थदण्ड तथा अभियुक्तगण 1. सलमान 2. पप्पू को 03-03 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 07-07 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक महेश राघव एवं योगेश शर्मा, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार है०का० रोहित कुमार व कोर्ट महोरिर्र म०है०का0 दीपा तोमर का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
मारपीट व छेड़छाड़ करने के एक आरोपी को 05 वर्ष का कारावास
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