बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): जनपद बुलंदशहर में एडीजे प्रथम कोर्ट की जज ने इदरीश हत्याकांड में सात आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों पर 50-50 हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया है। 15 जुलाई 2022 का बुलंदशहर जिले के थाना खुर्जा नगर क्षेत्र में मस्जिद के अंदर आरोपियों द्वारा इदरीश की गोली मारकर हत्या की गई थी। मामले में मृतक के बेटे ने नौ आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कराया था। एडीजे प्रथम कोर्ट की जज ने सात आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा तथा 50-50 हजार रूपए से दंडित किया है।
इदरीश हत्याकांड: मस्जिद के अंदर गोली मारकर हत्या करने वाले सात आरोपियों को आजीवन कारावास
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