Wednesday, January 7, 2026
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78 लाख रुपये की जमीन का फर्जी बैनामा कराकर बैचने वाले एक महिला समेत छह आरोपी गिरफ्तार


बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): जनपद बुलंदशहर के थाना ककोड़ की पुलिस ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर 78 लाख रुपये की जमीन का फर्जी बैनामा कराकर बैचने वाले छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनके कब्जे से पुलिस को 17 लाख 50 हजार रूपए बैंक खाते में होल्ड, एक लैपटॉप, एक प्रिंटर, एम फर्जी आधार कार्ड (उर्वशी गुप्ता का), एक पैन कार्ड की छाया प्रति (उर्वशी गुप्ता का) बरामद हुई है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान सतेन्द्र उर्फ सत्तु पुत्र होशियार सिंह निवासी गांव वैलाना थाना ककोड जनपद बुलन्दशहर, कुलदीप पुत्र प्रमोद भाटी निवासी थाना ककोड जनपद बुलन्दशहर, कर्मवीर पुत्र रूप सिंह निवासी थाना ककोड जनपद बुलन्दशहर, राजकुमार उर्फ राजा पुत्र समयवीर निवासी आच्छेपुर थाना रबूपुरा जनपद गौतमबुद्धनगर, संतोष कुमार पुत्र विशम्बर दयाल निवासी कस्बा बाजना थाना नौहझील जनपद मथुरा तथा संगीता चौधरी पत्नी योगेन्द्र निवासी थाना ककोड जनपद बुलन्दशहर के रूप में हुई है।
आपको बता दें कि उर्वशी गुप्ता पत्नी राजीव गुप्ता निवासी पटैल नगर बी ब्लॉक जनपद गाजियाबाद ने थाना ककोड पर 9 दिसंबर 2025 को तहरीर दी कि थाना ककोड क्षेत्रान्तर्गत ग्राम वैलाना में उसकी खेती की जमीन हैं, जिसे अज्ञात अभियुक्तों द्वारा जालसाजी कर किसी अन्य महिला को उर्वशी गुप्ता बनाकर दिल्ली निवासी पंकज जैन को बेच दिया गया हैं। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ककोड पर मुअसं-449/25 धारा 318(4), 351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। घटना के क्रम में थाना ककोड पुलिस द्वारा जांच/विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान आठ आरोपियों के नाम प्रकाश में आये जिनमें से 11 दिसंबर 2025 को थाना ककोड पुलिस द्वारा छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा आपस में मिलकर अभियुक्ता संगीता चौधरी उपरोक्त का फोटो लगाकर वादिया उर्वशी गुप्ता के नाम से फर्जी आधार कार्ड व पैन कार्ड बनवाये गये एवं भारतीय स्टेट बैंक शाखा ककोड में उर्वशी गुप्ता के नाम बैंक खाता खुलवाया गया तथा वादिया उर्वशी गुप्ता उपरोक्त की ग्राम वैलाना स्थित जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन दिल्ली निवासी राहुल जैन के नाम कर दी गयी। आरोपियों की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना ककोड़ पर पंजीकृत मुअसं-449/25 धारा 318(4), 351(2) बीएनएस मे धारा 338, 336(3), 340(2), 61(2) बीएनएस की वृद्धि कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया है।



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