बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): जनपद बुलंदशहर में नेशनल हाईवे-91 पर वर्ष 2016 में हुई लूट और मां-बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने सभी पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोनों पक्षों की गवाही और बहस पूरी सुनने के बाद यह फैसला सुनाया गया है।
क्या था पूरा मामला
जुलाई वर्ष 2016 की रात नोएडा निवासी एक परिवार कार से शाहजहांपुर जा रहा था। परिवार को वहां एक गमी में शामिल होना था। देर रात जब कार बुलंदशहर जिले के देहात कोतवाली क्षेत्र के दोस्तपुर फ्लाईओवर के पास पहुंची तभी बदमाशों ने किसी तरह कार को रुकवा लिया। कार में मां-बेटी समेत एक ही परिवार के पांच सदस्य मौजूद थे। आरोप है कि बदमाशों ने सभी को कब्जे में लेकर सड़क किनारे खेत में ले जाकर बंधक बना लिया। वहां परिजनों के सामने ही मां और नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और इसके बाद आरोपियों ने नकदी व सामान लूट लिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए थे। मामले में एक आरोपी सलीम की कुछ वर्ष पूर्व बीमारी के चलते मौत हो चुकी है। यह प्रकरण वर्तमान में विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) ओमप्रकाश वर्मा तृतीय की अदालत में विचाराधीन रहा। प्रकरण में अभियोजन की ओर से कुल 25 गवाह पेश किए गए। अभियोजन साक्ष्य और बचाव पक्ष की ओर से सफाई साक्ष्य भी पूरे हो चुके हैं। कोर्ट ने अब सभी आरोपियों को दोषी करार दिया है।
मां-नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप के मामले में पांच आरोपी दोषी करार
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