जनपद बुलंदशहर के नेशनल हाईवे-91 पर वर्ष 2016 में हुई लूट और मां-बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक पर 1.81 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। दोनों पक्षों के गवाही और बहस सुनने के बाद यह फैसला सुनाया गया है।
क्या था पूरा मामला
जुलाई वर्ष 2016 की रात नोएडा निवासी एक परिवार कार से शाहजहांपुर जा रहा था। परिवार को वहां एक गमी में शामिल होना था। देर रात जब कार बुलंदशहर जिले के देहात कोतवाली क्षेत्र के दोस्तपुर फ्लाईओवर के पास पहुंची तभी बदमाशों ने किसी तरह कार को रुकवा लिया। कार में मां-बेटी समेत एक ही परिवार के पांच सदस्य मौजूद थे। आरोप है कि बदमाशों ने सभी को कब्जे में लेकर सड़क किनारे खेत में ले जाकर बंधक बना लिया। वहां परिजनों के सामने ही मां और नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और इसके बाद आरोपियों ने नकदी व सामान लूट लिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए थे। मामले में एक आरोपी सलीम की कुछ वर्ष पूर्व बीमारी के चलते मौत हो चुकी है। यह प्रकरण विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) ओमप्रकाश वर्मा तृतीय की अदालत में विचाराधीन रहा। प्रकरण में अभियोजन की ओर से कुल 25 गवाह पेश किए गए थे। अदालत ने सभी पांचो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा तथा प्रत्येक पर 1.81 लाख रूपए का जुर्माना लगाया है।
हाईवे हत्याकांड के पांचो दोषियों को आजीवन कारावास व प्रत्येक पर 1.81 लाख रूपए का लगा अर्थदंड
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