बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “मिशन शक्ति 5.0” अभियान एवं “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म के एक आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 45,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दडिंत कराया गया। अवगत कराना है कि अभियुक्त प्रदीप पुत्र हरप्रसाद निवासी मौ0 सराय किशनचन्द थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2023 में बादी की नाबालिग बहन का अपहरण कर दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। जिसके संबंध में 13 जनवरी 2023 को थाना डिबाई पर मुअसं-13/2023 धारा 363/376 भादवि व 4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया तथा 28 जनवरी 2023 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध 06 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप 12 जनवरी 2026 को न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह तृत्तीय (न्यायालय पोक्सो-01 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त प्रदीप को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 45,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दंडित कराया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक महेश राघव, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 राजेश कुमार व कोर्ट महोरिर्र म०हे0का0 दीपा तोमर का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
दुष्कर्म के एम आरोपी को 20 वर्ष का कारावास
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