बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या व लूट के आरोपी को आजीवन कारावास व 40,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दडिंत कराया गया। अवगत कराना है कि अभियुक्त अजय गौतम पुत्र नानकचन्द निवासी ग्राम हरद्वारीपुर थाना हापुड़ जनपद हापुड़ द्वारा वर्ष-2002 में वादी कलुआ पुत्र फैजल निवासी ग्राम मवाना थाना खरखौदा जनपद मेरठ के छोटे भाई की थाना बीबीनगर क्षेत्रान्तर्गत गोली मारकर हत्या कर देने एवं उसके जुगाड़ को लूट कर ले जाने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। जिसके संबंध में 14 दिसंबर 2002 को थाना बीबीनगर पर मुअसं – 222/2002 धारा-302/394/412 भादवि पंजीकृत किया गया तथा 22 अप्रैल 2003 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध 07 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप 23 जनवरी 2026 को न्यायाधीश हरिकेश कुमार (न्यायालय एफटीसी-01 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त अजय गौतम उपरोक्त को आजीवन कारावास व 40,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दंडित कराया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक मनुराज सिंह एवं चन्द्रभान सिंह, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का० वसीम व कोर्ट महोरिर्र का० पंकज कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
हत्या व लूट के आरोपी को आजीवन कारावास व 40,000/- रुपये से किया दंडित
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