बुलंदशहर, डस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर गैंगस्टर के 02 आरोपियों को 02-02 वर्ष का कारावास एवं 05-05 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुकत हुसैन पुत्र रमजानी 2. हसरूद्दीन पुत्र रमजानी निवासी गण शेरपुर थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2024 में संगठित गिरोह बनाकर समाज में भय व्याप्त कर आर्थिक लाभ के लिए धन अर्जित करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 18 फरवरी 2024 को थाना अनूपशहर पर मुअसं- 59/2024 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि० पंजीकृत किया गया तथा 25 जुलाई 20204 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन”के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप 26 मार्च 2026 को न्यायाधीश चन्द विजय श्रीनेत्र (न्या० एडीजे-08 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तों 1. हुसैन 2. हसरूद्दीन को 02-02 वर्ष का कारावास व 5,000-5,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक योगेश कुमार, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार है0का0 रोहित कुमार व कोर्ट महोरिर्र म०है0का0 रीना व है०का नीरज का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
गैंगस्टर के दो आरोपियों को 02-02 वर्ष का कारावास एवं 05-05 हजार रूपये से किया दंडित
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