Thursday, April 30, 2026
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आत्महत्या करने हेतु उकसाने के आरोपी को 07 वर्ष का कारावास व 10,000/- रुपये का लगा अर्थदंड


बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर आत्महत्या करने हेतु उकसाने के आरोपी को 07 वर्ष का कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त वसीम खां पुत्र अजीज खां निवासी मुमरेजपुर थाना अहमदगढ जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2020 में वादी की बहन तोहिदा को ग्रह क्लेश व मारपीट कर आत्महत्या करने हेतु उक्साया था जिससे तोहिदा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी जिसके संबंध में 24 मई 2020 को थाना अहमदगढ पर मुअसं-115/20 धारा 306 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा 08 जून 2020 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किये गये। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 30 अप्रैल 2026 को न्यायाधीश मनोज कुमार तृत्तीय (न्यायालय एडीजे-02 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त वसीम खां को 07 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक विजय कुमार, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार है०का0 विपिन व कोर्ट महोरिर्र म० है०का० सुनीता सिंह का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।



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