बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): गाजियाबाद मोटर दुर्घटना अधिकरण न्यायालय के आदेश के बाद जनपद हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र के गांव सलाई निवासी दोषी की संपत्ति को कुर्क किया गया है जिसे नीलाम किया जाएगा। बताया जा रहा है कि दोषी ने करीब 13 लाख रुपए का जुर्माना जमा नहीं किया। न्यायालय ने दोषी की संपत्ति कुर्क कर ली है।
तहसीलदार प्रवीण कुमार ने बताया कि बुलंदशहर के आसिफाबाद चांदपुर का शाहनवाज काफी समय से जनपद हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र के गांव सलाई में रह रहा है। कुछ दिन पहले गाजियाबाद मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण न्यायालय द्वारा एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान शाहनवाज को सड़क दुर्घटना करने का दोषी माना किया था। न्यायालय ने दोषी पर करीब 13 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। न्यायालय के आदेश के बाद भी दोषी ने जुर्माने की धनराशि जमा नहीं की जिसके बाद न्यायालय ने हापुड़ के पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों को जुर्माने की धनराशि वसूलने के आदेश दिए थे जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस-प्रशासन की टीम ने शाहनवाज के खिलाफ आरसी जारी की। आरसी की एक प्रति शाहनवाज को तामिल कराई थी। इसके बाद एडीएम के आदेश पर पुलिस-प्रशासन की टीम ने दोषी शाहनवाज की गांव सलाई स्थित अचल संपत्ति 24 दिसंबर 2024 को कुर्क कर ली। दोषी को 20 मार्च 2025 को संपत्ति की नीलामी की जाएगी।
हापुड़ में रह रहे बुलंदशहर निवासी की संपत्ति होगी नीलाम
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