Wednesday, September 16, 2026
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हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास व 50,000/-रुपये से किया दंडित


बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास व 50,000/-रुपये अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त नदीम पुत्र हाजी इस्लाम निवासी मौ० फैसलाबाद थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2015 में पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर की गयी थी तथा अपनी गाड़ी को का0 प्रेमसिंह के ऊपर चढ़ा कर उसकी हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 05 अगस्त 2015 को थाना कोतवाली देहात पर मुअसं – 542/15 धारा 302,307 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा 18 अक्टूबर 2015 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किये गये। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 14 सितम्बर 2026 को न्यायाधीश धीरेन्द्र कुमार (न्यायालय एडीजे-01 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त नदीम को आजीवन कारावास व 50,000/-रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक राजीव नायक, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, पैरोकार का० लोमेश व कोर्ट महोरिर्र म0का0 पूजा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

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