बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या का प्रयास करने के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास व 41,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त पंकज यादव उर्फ छोटू पुत्र जयप्रकाश यादव निवासी मौ० ज्ञानलोक कालोनी निकट भारत गैस गौदाम कस्बा व थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2018 में वादिया को जान से मारने की नियत से छत से धक्का देकर गिरा दिया था जिससे उसकी रीढ व कूल्हे की हड्डी टूट गयी थी। जिसके संबंध में 18 दिसंबर 2018 को थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं- 1441/2018 धारा 323/325/307/504 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा 08 जनवरी 2019 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 19 सितम्बर 2026 को न्यायाधीश मनोज कुमार शासन (न्यायालय एडीजे/एफटीसी-2 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त पंकज यादव उर्फ छोटू को 10 वर्ष का कारावास व 41,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक देवेन्द्र सिंह माहुर, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, पैरोकार का0 सौरभधनगर व कोर्ट महोरिर्र का0 मोनेन्द्र सिंह का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
हत्या का प्रयास करने के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास व 41,000/- रुपये से किया दंडित
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