बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन ” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर गैर इरादतन हत्या के आरोपी को 07 वर्ष का कारावास व 50,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त दुष्यन्त पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम लखावटी थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2019 में वादी बबली निवासी ग्राम लखावटी थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर के भाई सोनू को तलाब मे धक्का देकर उसकी हत्या करने दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 22 मार्च 2019 को थाना औरंगाबाद पर मुअसं 81/19 धारा 304 भादवि पंजीकृत किया गया तथा 07 अप्रैल 2019 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 06 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप 11 जून 2025 को न्यायाधीश श्री मनोज कुमार शासन (मा) न्यायालय एडीजे/एफटीसी-02 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त दृष्यन्त को 07 वर्ष का कारावास व 50,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक कुश कुमार, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 चन्दन सिंह व कोर्ट महोरिर्र है0का0 नरेन्द्र कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
तालाब में धक्का देकर हत्या करने वाले दोषी को सात वर्ष का कारावास व 50 हजार रुपए का अर्थदंड
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