बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अवैध चाकू बरामदगी के आरोपी को जेल मे बिताई गयी अवधि 34 दिन व 1000/- रुपये की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त साजिद पुत्र काले कुरैशी निवासी गांव चंदियाना थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर से वर्ष 2004 में अवैध चाकू बरामद हुआ था। जिसके सम्बन्ध में 14 अप्रैल 2004 को थाना नरसैना पर मुअसं-143/04 धारा 4/25 शस्त्र अधि० पंजीकृत किया गया। तथा 18 अप्रैल 2004 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप 24 जून 2025 को न्यायाधीश विकास चौधरी (मा) न्यायालय एसीजेएम-03 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त साजिद को जेल में बिताई गई अवधि 34 दिन व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक कु() बबली रानी, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का० नरेन्द्र कुमार व कोर्ट महोरिर्र है0का0 वरुण कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।
अवैध चाकू बरामदगी के आरोपी को जेल मे बिताई गयी अवधि 34 दिन व 1000/- रुपये की का अर्थदंड
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