बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या कर देने के 03 आरोपियों को आजीवन कारावास व 20,000-20,000/-रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. एहसान उर्फ जोडिया पुत्र उस्मान उर्फ कडडे निवासी नदरई थाना कोतवाली कासगंज जनपद कासगंज 2. सोनू पुत्र गोपाल निवासी रोहिन्दा थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर 3. सेठ पुत्र ख्वाजिया निवासी रोहिन्दा थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2022 में वादी अतुल कुमार निवासी दानपुर थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर के पिता को घर से ले जाकर गोली मारकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 12 मई 2022 को थाना डिबाई पर मुअसं 218/22 धारा- 302/34 भादवि पंजीकृत किया गया तथा 13 जून 2022 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 09 जुलाई 2025 को न्यायाधीश विनीत चौधरी (मा) न्यायालय एडीजे अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. एहसान उर्फ जोडिया 2. सोनू 3. सेठ को आजीवन कारावास व 20,000-20,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक भूपेन्द्र सिंह राजपूत, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का) अमित कुमार व कोर्ट महोरिर्र है० का0 विशाल कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
गोली मारकर हत्या करने वाले तीनों आरोपी को आजीवन कारावास
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