बुलंदशहर डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा दष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 41,000/-रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त विशाल पुत्र बाबूलाल निवासी चौधरी वाडा हीरा कॉलोनी थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2022 में थाना सिकन्द्राबाद क्षेत्र निवासी एक युवती के साथ दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 04 जनवरी 2022 को थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं-10/22 धारा 376,328,506 भादवि पंजीकृत किया गया तथा 30 मार्च 2022 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 04 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप 23 जुलाई 2025 को न्यायाधीश मनोज कुमार न्यायालय एडीजे/एफटीसी-02 अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त विशाल को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 41,000/-रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक कुश कुमार मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 मलखान व कोर्ट महोरिर्र का0 अजीत का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष का कारावास व 41,000 से किया दंडित
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