बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर गैर इरादतन हत्या करने के 03 आरोपियों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व 20,000-20,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. अनिल उर्फ टाईगर पुत्र लोकपाल 2. जेके उर्फ जयकुमार पुत्र हेमचन्द 3. प्रवीन पुत्र रामकिशन निवासीगण ग्राम श्यौरामपुर थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2017 में पूरन निवासी अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर के पुत्र के साथ मारपीट की थी जिससे उसकी मृत्यु हो गयी थी जिसके संबंध में 27 मई 2017 को थाना अनूपशहर पर मुअसं 334/17 धारा-436,148,304 भादवि पंजीकृत किया गया तथा 20 जुलाई 2017 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 14 अगस्त 2025 को न्यायाधीश विनीत चौधरी (न्यायालय एडीजे अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. अनिल उर्फ टाईगर 2. जेके उर्फ जयकुमार 3. प्रवीन को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व 20,000-200,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक आसुतोष सिंह, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का० लोमस कुमार व कोर्ट महोरिर्र का0 राहुल का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
गैर इरादतन हत्या के तीन आरोपियों को दस-दस वर्षों का सश्रम कारावास, व 20-20 हजार से किया दंडित
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