बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): जनपद बुलंदशहर के थाना औरंगाबाद क्षेत्र में वर्ष 2022 में दलित नाबालिक छात्रा को अगवा कर गैंगरेप के आरोपी जीजा-साले को अपर शस्त्र न्यायाधीश स्पेशल पोक्सो एक्ट प्रथम मनोज कुमार सिंह तृतीय के न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई। दोनों आरोपियों ने छात्रा से गैंगरेप के दौरान उसकी वीडियो बना ली और रूपयों के लिए ब्लैकमेल भी किया।
विशेष लोक अभियोजक पोक्सो महेश राघव ने बताया कि मंगलवार को वर्ष 2022 में वादिनी मुकदमा द्वारा एसएसपी के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें बताया गया कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री एक इंटर कॉलेज में हाईस्कूल में पढ़ती है। करीब एक वर्ष पूर्व से प्रार्थी की नाबालिग पुत्री को करन कुमार पुत्र रामदेव सिंह निवासी मोहल्ला अट्टा स्कूल आते जाते रास्ते में रोककर छेड़छाड़ करता था।
अगवा कर गैंगरेप के मामले में जीजा-साले को उम्रकैद
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