बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नासिम की अदालत ने एक तरफा प्यार में युवती को गोली मारकर घायल करने के आरोपी राहुल को 10 वर्षों के कारावास की सजा सुनाई है तथा 55 हजार रुपए से दंडित किया है जिसमें से 49,500 रूपए पीड़िता को दिए जायेंगे।
आपको बता दें कि मामला थाना खानपुर क्षेत्र का है। पीड़िता के पिता मूलरूप से हापुड़ जनपद के रहने वाले हैं, लेकिन काफी समय से खानपुर क्षेत्र में रह रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि जहांगीराबाद के गांव रोंडा निवासी राहुल उनकी बेटी को पसंद करता था। चार जुलाई 2022 को जब उनकी बेटी कॉलेज जा रही थी, तभी आरोपी राहुल मौके पर पहुंचा। उसने टेंपो के आगे अपनी बाइक लगाकर युवती को जबरन उतार लिया। इसके बाद आरोपी ने युवती से प्यार करने की बात कही। जब युवती ने इन्कार कर दिया तो गुस्से में आकर राहुल ने तमंचे से उनकी बेटी को गोली मार दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ जानलेवा हमला समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। गंभीर रूप से घायल युवती को परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। वहां से उसे हायर सेंटर रेफर किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 11 गवाह पेश किए, जिनमें पीड़िता का बयान अहम साबित हुआ जिसके बाद आरोपी को 10 वर्षों के कारावास व 55 हजार रुपए से दंडित किया है।
एकतरफा प्यार में युवती को मारी गोली, आरोपी युवक को दस वर्षों का कारावास व 55 हजार से किया दंडित
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