बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर नशीली गोलियां बरामदगी के आरोपी को 12 वर्ष का कठोर कारावास व 1,20,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त सुल्तान उर्फ चूहा पुत्र अमीन खां निवासी ग्राम कौराली थाना कोतवाली देहात को वर्ष 2019 में 2000 अवैध नशीली गोलीयों के साथ गिरफ्तार किया गया था। जिसके सम्बन्ध में 31 अक्टूबर 2019 को थाना कोतवाली देहात पर मुअसं- 866/2019 धारा 22ग एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। तथा 20 जनवरी 2020 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन”के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप 28 जुलाई 2025 को न्यायाधीश प्रमोद कुमार गुप्ता (न्यायालय एडीजे-04 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सुल्तान उर्फ चूहा को 12 वर्ष का कारावास व 1,20,000/-रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक अरविन्द शर्मा व श्रीमती संघमित्रा, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 सचिन कुमार व कोर्ट महोरिर्र है0का0 कमल हसन का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।
2000 अवैध नशीली गोलियों के साथ आरोपी चूहा को 12 वर्ष का कारावास व 1.20 लाख रुपए से किया दंडित
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