बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या का प्रयास करने वाले 01 आरोपी को 07 वर्ष का कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त शाहनवाज पुत्र महमूद निवासी मौ0 ख्वास की सराय थाना नखासा जनपद सम्भल ने वर्ष 2015 में पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की थी जिसके कब्जे से अवैध असलहा बरामद हुआ था जिसके संबंध में 03 अक्टूबर 2015 को थाना जहांगीरपुर पर मुअसं 165/15 धारा-307/34 भादवि, मुअसं – 163/15 धारा 3/25 शस्त्र अधि०, मुअसं-164/15 धारा 4/25 शस्त्र अधि०, मुअसं-166/15 धारा 3 सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया तथा 24 जनवरी 2016 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किये गये थे। इन अभियोगों को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 202025 को न्यायाधीश दिलीप कुमार सचान (न्यायालय एडीजे खुर्जा जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त शाहनवाज को 07 वर्ष का कारावास व 10,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक संजीव कुमार, रश्मि सोलंकी मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 जीतू कुमार व कोर्ट महोरिर्र है0का0 विजय कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
हत्या का प्रयास करने वाले एक आरोपी को सात वर्षों का कारावास व दस हजार से किया दंडित
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