बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर गौकशी करने वाले 01 आरोपी को 03 वर्ष का कठोर कारावास व 5000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त अनवर पुत्र असरफ अली निवासी ग्राम बादली थाना टांडा जनपद रामपुर को वर्ष 2017 में गौवंश को गाडियो में ले जाते समय गिरफ्तार किया गया था जिसके सम्बन्ध में 06 मार्च 2017 को थाना रामघाट पर मुअसं 37/2017 धारा-3/5(क)/8 गौवध निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया तथा 25 मई 2017 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 26 सितम्बर 2025 को न्यायाधीश विनीत चौधरी (न्यायालय एडीजे अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त अनवर को 03 वर्ष का कठोर कारावास व 5,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक प्रवेन्द्र कुमार, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 अनुज कुमार व कोर्ट महोरिर्र का0 राहुल कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।
गौकशी करने वाले एक आरोपी को तीन वर्ष का कठोर कारावास व पांच हजार से किया दंडित
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