बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अपहरण करने के 01 आरोपी को 03 वर्ष का कारावास व 25,000/-रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त छोटू उर्फ नन्दकिशोर पुत्र नानकचन्द निवासी शिवाला वार्ड कस्बा व थाना खानपुर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2017 में थाना जहांगीराबाद क्षेत्र निवासी वादी जितेन्द्र सिंह की बहन को बहला फुसलाकर भगा ले जाने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 22 सितम्बर 2017 को थाना जहांगीराबाद पर मुअसं-350/2017 धारा 363/366 भादवि पंजीकृत किया गया तथा 21 अक्टूबर 2017 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन “के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्तगणों के विरुद्ध 05 गवाह परीक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप 04 अक्टूबर 2025 को न्यायाधीश शिवानन्द (न्यायालय एडीजे-एफटीसी 03 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त छोटू उर्फ नन्दकिशोर को 03 वर्ष का कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक ध्रुव कुमार, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 विनीत त्यागी व कोर्ट महोरिर्र का0 अजीत कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
अपहरण करने के एक आरोपी को तीन वर्ष का कारावास व 25 हजार से किया दंडित
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