बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): देश की शीर्ष अदालत के निर्देश पर उतर प्रदेश सरकार ने हापुड, बुलन्दशहर सहित वेस्टर्न यूपी के आठ जिलों पटाखों के कारोबार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है।पटाखा कारोबार में लिप्त पाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय के दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आठ जिलों में पूरी सख्ती बरते जाने का निर्देश दिया गया है। पटाखों के निर्माण, संग्रहण व बिक्री (आनलाइन विक्रय सहित) और उपयोग पर लगा प्रतिबंध मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली व मुजफ्फरनगर में प्रभावी रहेगा।
प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें पांच वर्ष तक की सजा व एक लाख रुपये तक जुर्माने का प्रविधान है। एक बार उल्लंघन पर सजा सुनाए जाने के बाद दोबारा पकड़े जाने पर अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा। इन जिलों में पटाखों के निर्माण, भंडारण व उपयोग की शिकायत यूपी 112 पर की जा सकती है। 112 नंबर डायल करने के अलावा वाट्सएप नंबर 7570000100 पर व 7233000100 नंबर पर एसएमएस के माध्यम से, यूपी 112 के फेसबुक व एक्स अकाउंट पर भी शिकायत की जा सकती है। उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट uppcb.up.gov.in पर जाकर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
हापुड, बुलन्दशहर सहित आठ जनपदों में पटाखों के कारोबार पर प्रतिबंध
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