Monday, June 2, 2025
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गैंगस्टर एक्ट के आठ आरोपियों को दिलाई सजा


बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर मई माह में गैंगस्टर एक्ट के 08 अपराधियों को सजा दिलवायी गयी।
बुलंदशहर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह के निर्देशन में पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे “Operation Conviction” के तहत, बुलन्दशहर पुलिस व अभियोजन विभाग की समन्वित प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप मई माह में गैंगस्टर एक्ट के 08 अपराधियों को सजा करायी गयी। अभियुक्तगण द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर संगठित गिरोह बनाकर लूट, चोरी, हत्या व हत्या का प्रयास आदि दुस्साहसिक घटना कारित कर समाज में भय व आतंक व्याप्त किया गया था।
अपराधियों को सजा दिलाने में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक योगेश कुमार, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, कोर्ट महोरिर्र है० का0 नीरज का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

  1. रामपाल पुत्र जयपाल निवासी मनिया टीकरी थाना खानपुर, को थाना खानपुर पर पंजीकृत मुअस-59/1998 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट में 02 मई 2025 को 02 वर्ष का कारावास व 05 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा करायी गयी
  2. शंकर पुत्र प्रीतम निवासी बहीरा थाना अगौता जनपद बुलन्दशहर, को थाना बीबीनगर पर पंजीकृत मु0अ0स0-306/2009 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट में 07 मई 2025 को 02 वर्ष का कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा करायी गयी।
  3. हरवीर पुत्र रामचन्द्र निवासी बहीरा थाना अगौता जनपद बुलन्दशहर, को थाना बीबीनगर पर पंजीकृत मु०अ०सं०-306/2009 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट में 07 मई 2025 को 02 वर्ष का कारावास व 05 हजार रुपये का अर्थदड की सजा करायी गयी।
  4. अमित उर्फ मुत्तु कसाई पुत्र मदन निवासी ग्राम सावली थाना सिकन्द्राबाद, को थाना शिकारपुर पर पंजीकृत मु०अ०सं०-139/2010 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में 09 मई 2025 को 02 वर्ष का कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदंड की सजा करायी गयी।
  5. अकबर पुत्र फूलखान निवासी रोहिदा थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर, को थाना जहांगीराबाद पर पंजीकृत मु०अ०सं०-754/21 धारा-3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द में 15 मई 2025 को 02 वर्ष का कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदंड की सजा करायी गयी।
  6. आमिर पुत्र मुर्तजा निवासी बागवाला थाना अगौता जनपद बुलदशहर, को थाना कोतवाली नगर पर पजीकृत मु०अ०स०-768/17 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट में 23 मई 2025 को 02 वर्ष का कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदंड की सजा करायी गयी।
  7. बहादुर पुत्र हरिसिंह निवासी ग्राम भदेशी थाना गांधी पार्क जनपद अलीगढ़, को थाना अरनिया पर पंजीकृत मु०अ०सं०-185/23 धारा- 2/3) गैंगस्टर एक्ट मे 26 मई 2025 को 02 वर्ष का कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदड की सजा करायी गयी।
  8. चमन पुत्र इद्रजीत निवासी ग्राम शिवाली थाना जहागीराबाद जनपद बुलंदशहर, को थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत मु0अ0स0-175/23 धारा- 2/3 गैंगस्टर एक्ट में 27 मई 2025 को 02 वर्ष का कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदड की सजा करायी गयी।


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