बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या करने के 05 आरोपियों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 45,000-45,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्तगण 1. अनुज पुत्र भगवत सिंह 2. गौरव पुत्र रामकुमार उर्फ जितेन्द्र कुमार 3. राहुल पुत्र रनवीर सिंह 4. सोनू पुत्र कब्जे सिंह निवासीगण ग्राम मूढी वकारपुर थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर 5. ब्रिजेश पुत्र विष्णु निवासी ग्राम सूरजपुर टीकरी थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2024 में वादी मुकेश पुत्र कंछिद निवासी ग्राम मूढ़ी वकारपुर थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर के पुत्र की गंगा में डुबाकर हत्या कर देने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 22 मई 2024 को थाना अहार पर मुअसं-68/2024 धारा 364/302/201/120बी भादवि पंजीकृत किया गया था तथा 06 जनवरी 2025 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किये गये। इन अभियोगो को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 10 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप 03 अप्रैल 2026 को न्यायाधीश विनीत चौधरी (न्यायालय एडीजे- अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1. अनुज 2. गौरव 3. राहुल 4. सोनू 5. ब्रिजेश को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 45-45 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक प्रवेन्द्र सिंह लोधी, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का० सौरव व कोर्ट महोरिर्र का0 राहुल का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
हत्या करने के 05 आरोपियों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 45,000-45,000/- रुपये से किया दंडित
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