बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या करने के 05 आरोपियों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 24-24 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्तगण 1. सचिन पुत्र कृष्ण 2. जितेन्द्र पुत्र रुपचन्द 3. सतेन्द्र पुत्र कृष्ण 4. आदित्य पुत्र सुखपाल 5. वेदपाल पुत्र कूडेसिंह निवासीगण ग्राम हमीदपुर थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2022 में वादी श्यामसिंह पुत्र लालसिंह निवासी ग्राम हमीदपुर थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर के पुत्र की हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 25 अक्टूबर 2022 को थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं-965/2022 धारा 302/147/342/201 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा 01 दिसंबर 2022 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किये गये। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 09 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप 31 मार्च 2026 को न्यायाधीश मनोज कुमार मिश्रा प्रथम (न्यायालय एडीजे-01 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1. सचिन 2. जितेन्द्र 3. सतेन्द्र 4. आदित्य 5. वेदपाल को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 24-24 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक राजीव मलिक, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 नरेश व कोर्ट महोरिर्र म०है०का० सुनीता सिंह का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।



