बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर लूट करने वाले पांच आरोपियों को 08-08 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्तगण 1. शैलू उर्फ विशाल पुत्र अशोक निवासी बिलसूरी थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर 2. बिट्टू उर्फ राजीव पुत्र राजपा निवासी खटकी थाना परीक्षितगढ़ जनपद मेरठ 3. नरेश फौजी पुत्र जसराम निवासी मबई थाना नरसेना जनपद बुलन्दशहर 4. जयवीर पुत्र परीचन्द निवासी इलना थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर 5. सचिन गुर्जर पुत्र सतबीर निवासी हसनगढ़ी थाना नरसेना जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2013 में वादी नगरपाल निवासी ग्राम बनवारीपुर थाना अहार, बुलन्दशहर से डरा-धमका कर पांच लाख रुपये व 01 लाईसेंसी राईफल आदि लूट करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। जिसके संबंध में 24 मार्च 2013 को थाना औरंगाबाद पर मुअसं- 43/2013 धारा- 395/397/412 भादवि पंजीकृत किया गया तथा 05 जून 2013 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 17 दिसंबर 2025 को न्यायाधीश हरिकेश कुमार (न्यायालय एसीजे एफटीसी-01 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1. शैलू उर्फ विशाल 2. बिट्टू उर्फ राजीव 3. नरेश फौजी 4. जयवीर 5. सचिन गुर्जर को 08-08 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक मनुराज सिंह एवं चन्द्रभान सिंह, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 चंदन सिंह व कोर्ट महोरिर्र का0 पंकज कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
लूट करने वाले पांच आरोपियों को 08-08 वर्ष का कठोर कारावास
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