बुलंदशहर जययात्रा: “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर चोरी करने वाले आरोपी को 05 वर्ष का कारवास व 7500/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. आबिद पुत्र हबीब, 2. चांद पुत्र शहीद निवासीगण मौ0 व्यापारियान कस्बा व थाना ककोड जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2014 में वादी रामेश्वर निवासी दस्तूरा थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर के घर से भैंस चोरी करना तथा पीछा करने पर जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर करने की घटना कारित की गयी थी। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर 01 मई 2014 को मुअसं-422/2014 धारा 380,382,307,34,11 भादवि पंजीकृत किया गया तथा बरामदगी के सम्बन्ध में आरोपी आबिद व चांद के विरुद्ध क्रमशः मुअसं-423/14 धारा 25 आर्म्स एक्ट व मुअसं-425/14 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया था। पुलिस द्वारा 13 जून 2014 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप 02 फरवरी 2026 को न्यायाधीश सुश्री प्रीति श्रीवास्तव (न्यायालय एडीजे-1 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त आबिद व चांद को 05 वर्ष का कारावास व 7500/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक राजीव मलिक, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 लोमस कुमार व कोर्ट महोरिर्र म०है०का० सुनिता सिंह का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
चोरी करने वाले आरोपी को पांच वर्ष का कारावास
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