Sunday, February 8, 2026
HomeFeaturedAURANGABAD NEWS || औरंगाबाद खबरमारपीट करने के चार आरोपियों को 05 वर्ष का कारावास

मारपीट करने के चार आरोपियों को 05 वर्ष का कारावास


बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर मारपीट करने के चार आरोपियों को 05 वर्ष का कारावास व 4500/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्तगण 1. नत्थी 2. बुद्धन पुत्रगण नौरंग 3. अनिल 4. खरकपाल पुत्रगण नत्थी निवासीगण ग्राम सुरजावली थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2009 में अपने गांव निवासी वादिया बाला के साथ मारपीट कर घायल कर, गाली-गलौच करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 23 मई 2009 को थाना औरंगाबाद पर मुअसं- 175/2009 धारा 323,325,34,504,506 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा 15 जून 2009 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 29 जनवरी 2026 को न्यायाधीश अवरिल सिंह (न्यायालय एसीजेएम जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1. नत्थी 2. बुद्धन 3. अनिल 4. खरकपाल को 05 वर्ष का कारावास व 4500/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक अखिलेश मिश्रा, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार है०का0 बिट्टू कुमार व कोर्ट महोरिर्र है0का0 जयवीर सिंह का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।



RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments