बुलंदशहर जययात्रा: “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी को दो वर्ष का कठोर कारावास व 5,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त ब्रजेश पुत्र बिशन दयाल निवासी ग्राम उस्मानपुर थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2016 में वादी की नाबालिग पुत्री के साथ छेडछाड़ करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 20 अप्रैल 2016 को थाना कोतवाली देहात पर मुअसं – 578/2016 धारा 354ए भादवि व 8 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा 07 नवंबर 2016 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 07 फरवरी 2026 को न्यायाधीश शगुन पवार (न्यायालय पोक्सो-03 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त ब्रजेश को 02 वर्ष का कठोर कारावास व 5,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक भरत शर्मा, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का० लोमस कुमार व कोर्ट महोरिर्र का0 अमित पवार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोपी को दो वर्ष का कारावास
RELATED ARTICLES



