बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अवैध गांजा बरामदगी के 01 आरोपी को जेल मे बिताई गई अवधि व 6,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त फारूख पुत्र बाबू निवासी रूकनसराय थाना कोतवाली नगर बुलन्दशहर से वर्ष 2017 में 02 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ था। जिसके सम्बन्ध में 01 अक्टूबर 2017 को थाना कोतवाली नगर पर मुअसं-316/2017 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। तथा 14 दिसंबर 2017 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन”के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप 30 मार्च 2026 को न्यायाधीश प्रमोद कुमार गुप्ता (न्यायालय एडीजे-04 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त फारूख को जेल मे बिताई गई अवधि व 6,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक अरविन्द शर्मा, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का० राजकुमार व कोर्ट महोरिर्र है0का0 कमल हसन का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।
अवैध गांजा बरामदगी के 01 आरोपी को जेल मे बिताई गई अवधि व 6,000/- रुपये का लगा अर्थदंड
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