बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर चाकू से वार कर हत्या कर देने के 01 आरोपी को आजीवन कारावास व 13 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त अमित उर्फ बबलू पुत्र बृहमपाल निवासी ग्राम जलालपुर थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2000 में थाना शिकारपुर निवासी वादी के भाई जितेन्द्र कुमार की चाकू से वार कर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 26 अक्टूबर 2000 को थाना शिकारपुर पर मुअसं 270/2000 धारा-147/148/149/302 भादवि पंजीकृत किया गया था। 19 दिसंबर 2000 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें 07 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप 25 नवंबर 2025 को न्यायाधीश संजय सिंह प्रथम (न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त अमित उर्फ बबलू को आजीवन कारावास व 13 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक राहुल उपाध्याय, केशवदेव शर्मा, ईशान चौधरी, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार है0का0 जितेन्द्र व कोर्ट महोरिर्र है0का0 सचिन कुमार, म0का0 मंजू का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
हत्या कर देने के 01 आरोपी को आजीवन कारावास व 13 हजार रुपये का लगा अर्थदण्ड
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