बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “मिशन शक्ति 5.0” अभियान एवं “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म के 01 आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 43,000/- रुपये के अर्थदण्ड एवं अन्य 03 आरोपियों को 03 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 03-03 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दडिंत कराया गया। अवगत कराना है कि अभियुक्तगण 1. योगेश पुत्र गोविन्द सिंह 2. सावित्री पत्नी योगेश 3. प्रियंका पुत्री योगेश 4. दीपान्शु उर्फ रामू पुत्र योगेश निवासीगण ग्राम गजरौला थाना नरसेना जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2022 में थाना नरसेना क्षेत्रान्तर्गत निवासी वादी की नाबालिग लडकी के साथ दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। जिसके संबंध में 14 दिसंबर 2022 को थाना नरसेना पर मुअसं – 325/2022 धारा 376एबी/506 भादवि व 5जे (2) 5 एम5एन/6 पोक्सो अधि० पंजीकृत किया गया तथा 20 जनवरी 2023 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 08 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप आज 28 नवंबर 2025 को न्यायाधीश मनोज कुमार-3 (न्यायालय पोक्सो-01 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त योगेश को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 43,000/- रुपये के अर्थदण्ड तथा अन्य 03 आरोपियों 1. सावित्री 2. प्रियंका 3. दीपान्शु उर्फ रामू को 03 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 03-03 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दंडित कराया गया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक महेश राघव, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार है0का0 सुनील कुमार व कोर्ट महोरिर्र म० है०का0 दीपा तोमर का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
दुष्कर्म के 01 आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 43,000/- रुपए से किया दंडित
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