बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “मिशन शक्ति 5.0” अभियान एवं “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म के एक आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 46,000/- रुपये के अर्थदण्ड तथा 01 आरोपी को 03 वर्ष का कारावास व 3,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दडिंत कराया गया। अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. सागर उर्फ सिद्धार्थ पुत्र लोकेश बंसल 2. लोकेश बंसल पुत्र कुलभूषण सिंह निवासीगण राजदरबार के पीछे वाली गली मौ० कोठियात थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2021 में वादी की नाबालिग पुत्री का अपहरण किया था तथा अभियुक्त सागर उर्फ सिद्धार्थ द्वारा उसके साथ दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। जिसके संबंध में 22 अक्टूबर 2021 को थाना कोतवाली नगर पर मुअसं- 1535/21 धारा- 363/368/376 (2) (i) भादवि व 5एल/6 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया तथा 19 जनवरी 2022 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध 05 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप 07 जनवरी 2026 को न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह तृत्तीय (न्यायालय पोक्सो-01 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सागर उर्फ सिद्धार्थ को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 46,000/- रुपये के अर्थदण्ड व अभियुक्त लोकेश बंसल को 03 वर्ष का कारावास व 3,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दंडित कराया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक महेश राघव, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 ओमकार सिंह व कोर्ट महोरिर्र म०हे0का0 दीपा तोमर का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
दुष्कर्म के एक आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व एक अन्य आरोपी को तीन वर्ष का कारावास
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