बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म, छेडछाड व मारपीट के आरोपी चन्दवीर को 05 वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड, आरोपी गुलशन को 10 वर्ष का कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड तथा मीनू को 01 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से क्रमशः 10 वर्ष व 05 वर्ष की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. चन्दवीर पुत्र बृजेश, 2. गुलशन पुत्र छिद्दी सिंह, 3. मीनू पत्नी बृजनन्दन निवासीगण कादलपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2017 में थाना कोतवाली देहात क्षेत्र निवासी एक नाबालिग लड़की के साथ छेडछाड, मारपीट व दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 04 सितंबर 2017 को थाना कोतवाली देहात पर मुअसं- 1462/17 धारा 323,354,376 भादवि व 4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया तथा 12 अक्टूबर 2017 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 05 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप 17 जुलाई 2025 को न्यायाधीश श्री मनोज कुमार सिंह न्यायालय एडीजे/पोक्सो-01 जनपद बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर आरोपी चन्दवीर को 05 वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड, आरोपी गुलशन को 10 वर्ष का कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड तथा मीनू को 01 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक भरत शर्मा मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 नरेश कुमार व कोर्ट महोरिर्र उ0नि0 देवेन्द्र सिंह का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़, मारपीट व दुष्कर्म करने वाले एक आरोपी को पांच तथा दो आरोपियों को दस-दस वर्षों का कारावास
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