Thursday, April 9, 2026
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हत्या का प्रयास करने वाले 01 आरोपी को आजीवन कारावास व 52,000/- रुपये से किया दंडित


बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या का प्रयास करने वाले 01 आरोपी को आजीवन कारावास व 52,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. मोहसिन पुत्र युसुफ निवासी देवीपुरा प्रथम थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2018 में देवी पुरा निवासी बंटी पर जान से मारने की नियत से चाकू से हमला कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया जिसके संबंध में 25 अगस्त 2018 को थाना कोतवाली नगर पर मुअसं-1106/2018 धारा 307/34 भादवि व 3(2)5, एससी/एसटी एक्ट एवं 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा 02 फरवरी 2019 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 12 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप 08 अप्रैल 2026 को न्यायाधीश धीरेन्द्र कुमार-03 (न्यायालय एडीजे- स्पेशल एससी/एसटी एक्ट जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त मोहसिन को आजीवन कारावास व 52 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक विपुल कुमार राघव, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का० ओमकार व कोर्ट महोरिर्र का0 विकास पंवार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।



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