बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर नशीला पदार्थ खिलाकर मोबाईल चोरी करने वाले 01 आरोपी को 04 वर्ष का कारावास व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त राकेश पुत्र रामपाल निवासी ग्राम गंज थाना कुवंरगज जनपद बदांयू द्वारा वर्ष 2013 में वादी सनोज निवासी मानिकपुर जनपद फरुर्खाबाद को बिस्कुट व चाय मे नशीला पदार्थ खिलाकर मोबाइल चोरी करने की घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 18 जनवरी 2013 को थाना खुर्जा नगर पर मुअसं-69/2013 धारा 328,379 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा 27 मार्च 2013 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 10 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप 08 अप्रैल 2026 को न्यायाधीश गोपाल (न्यायालय एडीजे- 12 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त राकेश को 04 वर्ष का कारावास व 02 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक प्रवीण कुमार राणा, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का० पिण्टू व कोर्ट महोरिर्र है0का0 सत्यनारायण मिश्रा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
नशीला पदार्थ खिलाकर मोबाईल चोरी करने वाले 01 आरोपी को 04 वर्ष का कारावास व 2,000/- रुपये से किया दंडित
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