बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “मिशन शक्ति 5.0” अभियान एवं “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 7,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दडिंत कराया गया। अवगत कराना है कि अभियुक्त तौहीद पुत्र नसीर खाँ निवासी गांव कन्हैरा थाना अहमदगढ़ जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2023 में वादी की पुत्री साथ दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। जिसके संबंध में 01 दिसंबर 2023 को थाना अहमदगढ़ पर मुअसं – 318/2023 धारा 376/506 भादवि पंजीकृत किया गया तथा 07 जनवरी 2024 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध 07 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप शुक्रवार को न्यायाधीश शिवानन्द (न्यायालय एडीजे एफटीसी-03 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त तौहीद को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 7,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दंडित कराया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक ध्रुव कुमार, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार है० का0 विपिन व कोर्ट महोरिर्र का0 अजीत का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त पुलिस की बड़ी सफलता है।
दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष का कठोर कारावास
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